नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा को कथित तौर पर एक दुकान में तोड़फोड़ करने और पुलिस को अपना काम करने से रोकने के मामले में जमानत दे दी गई है।
अदालत ने विधायक अलका लांबा को 10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई तीन जून को है। लांबा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 186, 427, 451, और 34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
आरोप पत्र में कह गया था कि नौ अगस्त 2015 को अलका लांबा ने कुछ अन्य लोगों के साथ शिकायतकर्ता की दुकान में अनाधिकार प्रवेश किया और कैश बिल मशीन को फेंक दिया तथा काउंटर में तोड़फोड़ किया था।