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Aarushi-Hemraj murder case : HC reserves judgment on appeal
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आरूषि मर्डर केस : तलवार दम्पती की अपील पर फैसला सुरक्षित

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आरूषि मर्डर केस : तलवार दम्पती की अपील पर फैसला सुरक्षित
Aarushi-Hemraj murder case : HC reserves judgment on appeal
Aarushi-Hemraj murder case : HC reserves judgment on appeal
Aarushi-Hemraj murder case : HC reserves judgment on appeal

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित आरूषि- हेमराज हत्या के दोषी करार डा.राजेश तलवार व नुपूर तलवार की अपील पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिसे अपील में चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायाधीश बी.के.नारायण तथा न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्र की खण्डपीठ ने महीनों चली लम्बी बहस के बाद दिया है।

मालूम हो कि डा.तलवार की पुत्री आरूषि की हत्या घर में कर दी गई थी और नौकर हेमराज की लाश घर के छत पर पायी गयी थी। कोर्ट ने हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी।

15-16 मई 2008 की रात हुई हत्या के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की किन्तु कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए माता-पिता को ही हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार व सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना तथा राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बहस की। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया।