मुंबई। मुंबई की आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधि निरोधक कानून टाडा की एक विशेष अदालत ने प्रदीप जैन हत्याकांड मामले में माफिया सरगना अबु सलेम को हत्या और षड्यंत्र का दोषी ठहराया है। अदालत ने इसी मामले में सलेम को आतंकवादी गतिविधियां चलाने का भी दोषी पाया है।
साल 1995 में हुए प्रदीप जैन हत्याकांड मामले में अदातल ने अबुसलेम के साथ ही उसके ड्राइवर मेहदी हसन और एक बिल्डर वीके झाम्ब को भी दोषी करार दिया है। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि यह एक ऎतिहासिक फै सला है। यह पहला मामला है जिसमें अंडरवर्ल्ड डान अबु सलेम को दोषी ठहराया गया है।
हत्या का षड्यंत्र करने के लिए उसके ड्राइवर और एक सहयोगी बिल्डर को भी दोषी पाया गया है। उन्हाेंने कहा कि भले ही 20 साल लग गए लेकिन आखिर न्याय हुआ है। इन सभी के खिलाफ्क सबूत जुटाने और साक्ष्यों के बयान दर्ज करने में काफी वक्त लगा। अदालत ने अबु सलेम को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 302 और 307 और टाडा की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
अदालत ने कहा है कि अबुसलेम को बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का षड्यंत्र करने और उसके भाई सुनील जैन पर जानलेवा हमले का प्रयास करने का दोषी पाया गया है। पुलिस के अनुसार सात मार्च 1995 को अज्ञात हमलावरों ने प्रदीप जैन की उसके जुहू स्थित आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रदीप जैन पर यह हमला इसलिए किया गया था क्योंकि उसने अपनी भूसंपत्ति का बड़ा हिस्सा सलेम को बेचने से इन्कार कर दिया था।