मुंबई । माफिया डॉन अबू सलेम को बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पिछले सप्ताह विशेष टाडा अदालत ने इस मामले में सलेम, उसके ड्राइवर मेहदी हसन और एक अन्य बिल्डर वीरेंद्र जाम्ब को दोषी ठहराया था।
अबू सलेम को 2002 में इंटरपोल द्वारा गिरफ्तारी के बाद 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें उसे सजा सुनाई गई है। उसे 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट और गुलशन कुमार हत्या मामले में भी दोषी ठहराया गया है।
प्रत्यर्पण करार के कारण उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। बता दें कि सलेम के साथ प्रॉपर्टी विवाद के कारण सात मार्च, 1995 को हमलावरों ने बिल्डर प्रदीप जैन की उनके जुहू स्थित बंगले के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में सलेम, बिल्डर झांब और हसन के खिलाफ मुकदमा चल रहा था।