बालाघाट(असम्)। स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के एक मामले में शिक्षक को वारासिवनी एसीजेएम (अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी) ने 6 साल 1 माह के कारावास और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक मार्च 2013 में वारासिवनी में स्कूल जाते समय 12वीं कक्षा की छात्रा को रास्ते में रोकर शिक्षक संजय कुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ की और यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। छात्रा ने घर लौटकर परिजनों को घटना की जानकारी दी और थाने में मामला दर्ज कराया।
पुलिस विवेचना के बाद प्रकरण कोर्ट में गया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश भूभास्कर यादव ने संजय कुमार को धारा 341 में एक माह का साधारण कारावास, धारा 354 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और धारा 506 में 3 वर्ष का कठोर कारावास का आदेश पारित किया। साथ ही 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। संजय कुमार भोपाल में इंजीनियर कॉलेज में पदस्थ है और घटना के दौरान अपने घर आया था।