नई दिल्ली। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने वाला रियल एस्टेट विधेयक मंगलवार को लोकसभा में भी चर्चा के बाद पारित हो गया। राज्यसभा से पिछले हफ्ते पारित हो चुके इस विधेयक को मंगलवार को लोकसभा ने भी अपनी मंजूरी दे दी।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस विधेयक को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि इससे बिल्डरों और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण होगा।
लोकसभा में भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक- 2016 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए नायडू ने कहा कि यह विधेयक सभी हितधारकों और संसद की समितियों में पर्याप्त अध्ययन के बाद लाया गया है। यह कानून बनने के बाद बिल्डर और ग्राहक दोनों ही इसके दायरे में आएंगे।
उन्होंने कहा कि यह विधेयक पारित होने के बाद एक नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसमें बिल्डर को किसी भी परियोजना की शुरूआत से पहले उसमें पंजीकरण कराना होगा और उसकी जमीन खरीदने से लेकर अन्य सभी मंजूरी संबंधित दस्तावेज आदि का ब्योरा जमा करना होगा। यह जानकारी उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक होगी और वे अपनी पसंद की परियोजना चुन सकते हैं।
उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि रियल इस्टेट क्षेत्र बढ़े। हम इस क्षेत्र के लोगों को विकास में साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस क्षेत्र में कुछ लोग अनुचित तरीके से काम करने वाले हो सकते हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं जिनकी एक साख है और जो अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनकी अनदेखी नहीं कर सकते।
नायडू ने कहा कि इस विधेयक को संप्रग सरकार लेकर आई थी और उचित विचार-विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद राजग सरकार इसे आगे बढ़ा रही है।