नई दिल्लीं। भारत को 3600 करोड़ रुपए के 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के मामले में घोटाले के आरोप में इटली की रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी कंपनी फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख गिसपे ओरसी को साढ़े चार साल जेल की सजा सुनाई गई है। मिलान की अपीलीय अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार, कोर्ट ने अपने आदेश में फिनमैकेनिका की अधीनस्थ कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पैगनोलिनि को भी साढ़े चार साल जेल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में ओरसी को कोर्ट से राहत देने वाले आदेश को बदल भी दिया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, ओरसी को मिली सजा से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कंपनी के खिलाफ भारत का केस मजबूत होगा।
गौरतलब है कि इटली की एक अदालत ने मई 2014 में इटली के बैंकों में जमा 1818 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भारत को लेने की अनुमति दे दी थी। इस पर अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की शरण में चली गई और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण को मध्यस्थ के तौर पर नामित किया।
इस पर भारत ने न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी को दूसरा मध्यस्थ नियुक्त किया। सितंबर 2014 में जब दोनों पक्ष तीसरे मध्यस्थ पर सहमत नहीं हुए तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने प्रोफेसर विलियम पार्क को मामले के निपटारे के लिए नियुक्त किया।