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कोपर्डी दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 दोषी करार - Sabguru News
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कोपर्डी दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 दोषी करार

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कोपर्डी दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 दोषी करार
All 3 Men In Maharashtra's Kopardi Gang-Rape, Murder Case Held Guilty
All 3 Men In Maharashtra's Kopardi Gang-Rape, Murder Case Held Guilty
All 3 Men In Maharashtra’s Kopardi Gang-Rape, Murder Case Held Guilty

अहमदनगर। महाराष्ट्र के कोपार्डी में जुलाई 2016 में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में शनिवार को यहां विशेष अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।

एक अभियुक्त की वकील विजयलक्ष्मी खोपाड़े ने कहा कि अहमदनगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केओले ने बाल यौन अपराध निवारण (पोस्को) अधिनियम के तहत फैसला सुनाया।

प्रकाश अहेर नामक एक अन्य वकील ने बताया कि दोषियों के दंड पर मंगलवार 21 नवंबर को उसी अदालत में बहस होगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा।

कोपर्डी में 13 जुलाई, 2016 को एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके शरीर को विकृत कर दिया गया था। इस घटना के कारण महाराष्ट्र में आक्रोश पैदा हो गया था।

पुलिस ने तीन प्रमुख आरोपियों -जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे (26), संतोष गोरखा भवाल (30) और नितिन गोपीनाथ भैलुमे (28) को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें अदालत ने बलात्कार, षड्यंत्र, अपहरण और हत्या सहित विभिन्न आरोपों के तहत दोषी पाया है।