नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने धौलाकुआं में चार साल पहले 30 साल की एक युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में मंगलवार को 5 व्यक्तियों को दोषी करार दिया। इन सभी को 17 अक्टूबर को कोर्ट सजा सुनाएगी।…
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कहा कि डीएनए रिपोर्ट से यह साबित होता है कि आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया।
जज ने शमशाद उर्फ खुटकन, उस्मान उर्फ काले, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरूद्दीन को कॉल सेंटर की एक महिला अधिकारी का दक्षिणी दिल्ली में अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने का दोषी पाया।
कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की है। उधर, आरोपियों के परिजनों ने फैसले पर निराशा जताई और कहा कि वे इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। खचाखच भरे अदालत कक्ष में मुख्य रूप से आरोपियों के परिजन मौजूद थे।
अदालत ने इस मामले में गवाहों पर भी भरोसा जताया। पुलिस के मुताबिक, 24 नवंबर, 2010 को पांच लोगों ने देश के पूर्वोत्तर हिस्से की एक युवती का अपहरण किया था। कार्यालय में अपना शिफ्ट खत्म करने के बाद वह अपने एक मित्र के साथ घर जा रही थी।
अपहर्ता उसे मंगोलपुरी इलाके में ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद उन्होंने उसे एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया और फरार हो गए।
बाद में आरोपियों को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। आरोपियों पर अपहरण, आपराधिक धमकी और गैंगरेप का मुकदमा चलाया गया।
इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर स्थित सभी बीपीओ को शिफ्ट खत्म होने के बाद सभी महिलाकर्मियों को घर तक सुरक्षित छोड़ने का आदेश जारी किया था।