इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बजाज कंपनी के मालिक राहुल बजाज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही इन्हें आशा कंपनी द्वारा लोन पर लिए गए सामान के भुगतान संबंधी चेक वापस करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायाधीश वी.के.नारायण तथा न्यायाधीश शशिकांत की खण्डपीठ ने राहुल बजाज की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि आशा कंपनी ने बजाज कंपनी के एजेंट महेन्द्र कुमार पांडेय के मार्फत माइक्रोवेव व वाशिंग मशीन खरीदा। लोन पर सामान लेने के एवज में एजेंट को क्रास चेक दिया गया। आशा कंपनी ने खरीदे सामान का भुगतान भी कर दिया।
इसके बावजूद एजेंट ने क्रास चेक का भुगतान ले लिया। जिस पर 30 मार्च 16 को सिविल लाइंस थाना इलाहाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें राहुल बजाज को आरोपी बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने बजाज को 2 मई 2016 को चेक वापस करने का निर्देश देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।