नई दिल्ली। सीबीआई ने एक इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ‘बेस्ट एंड क्रॉम्पटन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड’ कंपनी पर आरोप है कि उसने आंध्रा बैंक के साथ करीब 71 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।
सीबीआई की एफआईआर में चेन्नई की इस कंपनी और इसके 5 डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर काकुलामारी श्रीनिवास कल्याण राव पर केस दर्ज किया गया है।
अपनी एफआईआर में सीबीआई ने आईपीसी की धाराओं के तहत आपराधिक षड़यंत्र, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया है। यह एफआईआर आंध्रा बैंक की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है, जिसने कंपनी की वर्किंग कैपिटल, बैंक गारंटी और लेटर्स ऑफ क्रेडिट को 60 करोड़ रुपए बढ़ा दिया।
इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी कंपनी की लिमिट को 310 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए करने का फैसला किया।
एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि कंपनी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के समूह की तरफ से क्रेडिट लिमिट बढ़ाए जाने के बाद कई नए प्रोजेक्ट ले लिए, लेकिन किसी को भी समय पर पूरा नहीं कर सकी।
खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शारजाह पुलिस ने इन मौतों के पीछे किसी आपराधिक कृत्य को खारिज करने के लिए जांच शुरू की है।