नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को निवेशकों के 300 करोड़ रुपए लौटाने के लिए बाजार नियामक सेबी को भुगतान करने में असमर्थ रहने के बाद सहारा समूह की एंबी वैली स्थिति संपत्ति को नीलाम करने का आदेश दे दिया है।
न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश ए. के. सीकरी ने सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय सहारा को 27 अप्रेल को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश देते हुए पूछा कि अबतक सेबी को भुगतान क्यों नहीं किया गया।
शीर्ष अदालत ने 2012 में सहारा समूह द्वारा अपनी दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2008 से 2009 के बीच निवेशकों से लिया गया पैसा लौटाने के लिए कहा था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि अब हम थक चुके हैं। हमने इस मामले पर काफी सुनवाई कर ली।