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अन्याय प्रतिकार यात्रा के आरोपी संतों की गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक - Sabguru News
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अन्याय प्रतिकार यात्रा के आरोपी संतों की गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक

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अन्याय प्रतिकार यात्रा के आरोपी संतों की गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक

anyay pratikar yatra in varanasiवाराणसी। इलाहाबाद स्थित हाईकोर्ट ने वाराणसी के तीन संतों स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द महाराज, स्वामी बालक दास महाराज और सतुआ बाबा महंत संतोष दास महाराज सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

गत् दिनों वाराणसी में अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल में इन्हें आरोपी बनाया गया था।


वाराणसी के केदार घाट स्थित श्रीविद्यामठ से मिली जानकारी के अनुसार शहर में मूर्ति विसर्जन को रोकने के लिए प्रशासन ने अड़ंगा डाला तो इसके विरोध में संत समाज आगे आया और धरना देने लगा।

बीते माह पूर्व हुए इस घटना में स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द महाराज सहित बटुकों पर लाठीचार्ज किया गया और इससे आक्रोशित लोगों ने मैदागिन से गौदोलिया के लिए अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली गई।

जब गौदोलिया के निकट लोगों का गुस्सा उभड़ पड़ा और बवाल हुआ। इसमें कई वाहन फूंक दिए गए। जिसके बाद प्रशासन द्वारा ढ़ेरों लोगों पर मुकदमा करते हुए आरोपी बनाया गया।

इस मामलें की ही एक सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी, इसमें आये फैसले ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द महाराज, महंत बालक दास, महंत संतोष दास, डा. हरेन्द्र राय, यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी, नंदू कन्नौजिया और शिवप्रियानंद की गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है।


स्वामी मयंक दास के अनुसार स्वामी पर आए फैसले से मठ परिसर में रहने वाले सभी लोगों के चेहरे पर खुशी है। अभी आगे और भी लड़ाई चल रही है।


वहीं अधिवक्ता इन्द्रमणी के अनुसार न्यायधीश विक्रमनाथ और न्यायधीश अमर सिंह की डबल बेंच ने स्टे लगाते हुए स्वामी  सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है। इसमें दो रिट पड़ी थी। दोनों में ही स्टे मिल गया है।