जोधपुर। आर्म्स एक्ट मामले में अभिनेता सलमान खान को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सलमान की निगरानी याचिका (रिवीजन पिटिशन) सेशन कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी।
सलमान पर आर्म्र्स एक्ट के मामले में दायर इस याचिका में 5 गवाहों को दोबारा जिरह के लिए बुलाने का आग्रह किया गया था। याचिका खारिज होने के बाद माना जा रहा है कि सलमान की ओर से हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण से जुड़़े आर्म्स एक्ट मामले में सीजेएम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी। सीजेएम कोर्ट ने 5 गवाहों को दोबारा जिरह के लिए बुलाने से इनकार कर दिया था।
इसके खिलाफ सलमान की ओर से निगरानी याचिका (रिविजन पिटिशन) दायर की गई जिस पर 4 मई को सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत और सरकारी वकील पोकरराम विश्नोई ने बहस की थी। बहस पूरी होने के बाद सेशन जज ने फैसला सुुरक्षित रख लिया था। फैसले के लिए 14 मई की तारीख तय की गई है।
सलमान पर आम्र्स एक्ट का यह मामला सुनवाई के अंतिम चरण में है। इस मामले में फैसले के लिए 25 फरवरी की तारीख तय कर दी गई थी लेकिन इस दौरान पता लगा कि वर्ष 2006 से चार अर्जियां लम्बित हैं जिनका निस्तारण नहीं हुआ है।
इन अर्जियों पर बहस के बाद कोर्ट ने चार गवाहों के बयान कराने की अनुमति दी थी। चारों गवाहों के बयान हो जाने के बाद सलमान के वकील ने इस मामले के पांच अन्य गवाहों से दोबारा जिरह करने की अनुमति मांगी।
सलमान के वकील ने दलील दी कि चार गवाहों के बयान और कराने से उनका बचाव पक्ष कमजोर हुआ है। इसके चलते वे इन पांच गवाहों से जिरह करना चाहते हैं।
दूसरी ओर इस याचिका की सुनवाई के लिए मामले की पत्रावली सीजेएम कोर्ट से सेशन कोर्ट में तलब कर लिया गया था। इसलिए सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई लगातार टल रही है।
सेशन कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद संभावना है कि सलमान के वकील इस मामले में हाईकोर्ट की शरण लेंगे।