हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार ने लहसुन के GST निर्धारण की जारी सूची में सब्जी और मसाले, दोनों ही शिड्यूल में नाम रखने पर तीखे सवाल किए। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह बताएं कि लहसुन सब्जी है या मसाला? सरकार को एक हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट में जवाब दायर करना है। क्योंकि यदि लहसुन मसाले के तौर पर मंडी पहुंचता है उस पर टैक्स लगता है जबकि सब्जी के तौर पर लहसुन पर कोई टैक्स नहीं है। जोधपुर के एक व्यापारी संघ ने इस मामले में याचिका लगाई है। न्यायधीश संगीतराज लोढा ओर विनीत माथुर की खण्डपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
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