![बाबा रामदेव की कंपनी पर 11 लाख का जुर्माना बाबा रामदेव की कंपनी पर 11 लाख का जुर्माना](https://www.sabguru.com/wp-content/uploads/2016/12/babapat.jpg.jpg)
![Baba Ramdev's firm's fined Rs 11 lakh over Miss branding Patanjali products](https://www.sabguru.com/wp-content/uploads/2016/12/babapat.jpg.jpg)
हरिद्वार। हरिद्वार जिला प्रशासन ने पतंजलि के उत्पादों की मिस ब्रांडिंग के मामले में बाबा रामदेव की कंपनी पर 11 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर इसकी भू राजस्व की तरह वसूली होगी।
बताते चलें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने अगस्त 2012 में दिव्य योग मंदिर के पतंजलि स्टोर पर छापा मारकर कच्ची घानी सरसों तेल, नमक, बेसन, शहद और पाइन एप्पल जैम के चार-चार सैंपल भरे थे।
रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर नवम्बर 2012 में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में इस संबंध में वाद दायर किया गया था। जिस पर यह फैसला आया है। एडीएम वित्त ललित नारायन मिश्र ने न्यायालय में इस पर फैसला सुनाया।
न्यायालय ने सरसों के तेल की मिस ब्रांडिंग पर ढाई लाख, नमक पर ढाई लाख, पाइन एप्पल जैम पर ढाई लाख, बेसन पर डेढ़ लाख और शहद पर दो लाख समेत कुल 11 लाख का जुर्माना लगाया है।
इसके साथ ही यह आदेश भी दिया है कि जुर्माने की अदायगी न करने पर इसकी भूराजस्व की तरह वसूली की जाए। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनी को तीस दिन के भीतर इस मामले में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा।