नई दिल्ली। अयोध्या में बहुचर्चित बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है।
मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष जस्टिस पीसी घोष ने कहा कि पहले इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच के सदस्य जस्टिस फाली एस नरीमन दोबारा इस बेंच में आ सकते हैं। उसके बाद दोबारा इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि जस्टिस नरीमन ने ही छह मार्च को संकेत दिया था कि बीजेपी और 13 हिंदू नेताओं के खिलाफ दोबारा सुनवाई हो सकती है लेकिन आज वो सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा नहीं थे।
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पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ ट्रायल में हो रही देरी पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये सुझाव दिया कि वे रायबरेली और लखनऊ में चल रहे मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए लगाएं और सुनवाई लखनऊ में हो।
लखनऊ वाले मामले में बीजेपी और संघ परिवार के बड़े नेताओं के ऊपर से साज़िश की धारा हटाई जा चुकी है। इसी को सीबीआई ने चुनौती दी है।
लखनऊ का मामला ढांचा गिराए जाने से जुड़ा है। रायबरेली का मामला भीड़ को उकसाने का है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
हाईकोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी सहित अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किया था।