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ban on liquor stores on highways, soon, there may be no booze shops on highways
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एनएच, एसएच के पास शराब दुकानों पर फैसला सुरक्षित

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एनएच, एसएच के पास शराब दुकानों पर फैसला सुरक्षित
ban on liquor stores on highways : soon, there may be no booze shops on highways
ban on liquor stores on highways : soon, there may be no booze shops on highways
ban on liquor stores on highways : soon, there may be no booze shops on highways

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और पुडुचेरी में नेशनल हाइवे और स्टेट हाईवे पर शराब विक्रेताओं से संबंधी केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

कोर्ट ने कहा है कि वह जल्द ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानों पर बिक्री रोकने पर जल्द ही फैसला करेगा। कोर्ट ने कहा कि वह इन हाईवेज पर शराब की दुकानों के बोर्ड हटाने का निर्देश देगी।

हाईवे के नजदीक कोई भी शराब की दुकान दिखाई नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नगर निगमों से गुजरने वाले हाईवेज के नजदीक भी शराब दुकानें नहीं होनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जम्मू शराब विक्रेता एसोसिएशन से कहा कि आप शराब की होम डिलीवरी करनी क्यों नहीं शुरू कर देते? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई और कहा कि लग रहा है कि आप शराब लॉबी के साथ हैं?

सरकार की जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा की होती है लेकिन आप हाईवे पर शराब की दुकानें खोलते जा रहे हैं। पंजाब ने कहा कि सरकार के राजस्व को भारी नुकसान होगा।

ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट में हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटना पर याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि इन दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना है।