बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सोमवार को तीन युवकों को बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता कैलाश चौबे ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीपीएन सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए ईश्वर कुमार, दीपक सिंह चौहान और बृजेश कुमार को बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने बताया कि सात जुलाई, 2014 की शाम एक 16 सोलह साल की लड़की के साथ इन मुजरिमों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था। तीनों को जेल भेज दिया गया है।