उदयपुर। अब सरकारी व निजी अस्पतालों में 13 जुलाई से भामाशाह कार्ड के बिना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लाभार्थी को नहीं मिल पाएगा। लाभार्थी परिवार की पहचान केवल भामाशाह कार्ड से ही की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजीव टांक ने बताया कि अब तक बीएसबीवाई योजना के तहत पात्र परिवारों को भामाशाह कार्ड नहीं होने की स्थिति में भी योजना का लाभ दिया जा रहा था।
क्योंकि भामाशाह कार्ड के अलावा राशन कार्ड या खाद्य सुरक्षा योजना कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में लिए स्वीकार किए जा रहे थे। इसी के आधार पर जांच कर उसको योजना के लिए पात्र मानकर लाभ दिया जा रहा था।
अब राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अतंर्गत नए दिशा-निर्देश जारी किए है। इसके तहत अब भामाशाह कार्ड धारक को ही बीएसबीवाई का लाभ दिया जाएगा। यानि भामाशाह कार्ड ही अस्पताल में पहचान मानी जाएगी।
13 जुलाई को रात्रि 12 बजे से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर केवल भामाशाह कार्ड ही स्वीकार करेगा। अत: प्रशासन सभी पात्र परिवारों से अपील करता है कि योजना का लाभ लेने के लिए भामाशाह कार्ड शीघ्रता से बना लें।
अब यह होगी प्रकिया
भामाशाह कार्ड में परिवार की मुखिया महिला को ही माना गया है। ऐसे में महिला के नाम कार्ड होने पर अन्य सदस्यों को उसकी महत्ता समझते हुए कार्ड को अपने साथ लेकर जाना पडेगा।
इसके अलावा भामाशाह कार्ड में महिला मुखिया के साथ ही राशनकार्ड के 12 नम्बर के डिजीटल नम्बरों और आरएसबीवाई कार्ड को लिंक करवाना व कार्ड में परिवार सदस्यों का नाम भी जुडवाना पडेगा।
योजना से जुडे सरकारी व निजी चिकित्सालयों में बैठे स्वास्थ्य मार्गदर्शक उपचार के लिए आने वाले लाभार्थी की पहचान उसके राशनकार्ड की तरह ही भामाशाह कार्ड से करेंगे तथा परिवार की महिला मुखिया के भामाशाह कार्ड में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से सभी को योजना का लाभ लेने के लिए भामाशाह कार्ड ही ले जाना होगा। अस्पतालों में राशन कार्ड या खाद्य सुरक्षा योजना कार्ड मान्य नहीं होगा।