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Bihar Political parties welcome verdict on triple talaq
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बिहार में राजनीतिक दलों ने तीन तलाक के फैसले का स्वागत किया

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बिहार में राजनीतिक दलों ने तीन तलाक के फैसले का स्वागत किया
Centre empowered to fast track trial of law makers facing criminal cases
Bihar Political parties welcome verdict on triple talaq
Bihar Political parties welcome verdict on triple talaq

पटना। सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर दिए गए फैसले का बिहार के राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक के फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने तीन तलाक को खारिज कर दिया है। अब संसद में बीजेपी को कानून बनाना है। अब देखना होगा कि मुस्लिम समुदाय के भाई-बहनों के लिए वे क्या सोचते हैं? अब तो गेंद प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार के पाले में है। देखते हैं, ये कैसा कानून बनाते हैं।

इधर, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह फैसला करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हक में है। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्वागतयोग्य है। तमाम राजनीतिक दलों को इसे सकारात्मक रूप में लेते हुए इसका स्वागत करना चाहिए और उस पर किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से महिलाएं सशक्त होंगी। इधर, जनता दल (युनाइटेड) ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। जद (यू) के वरिष्ठ नेता और महासचिव क़े सी़ त्यागी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। अब केंद्र सरकार को सभी धार्मिक संगठनों, सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो किसी को थोपा हुआ जैसा न लगे।

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए तीन तलाक को ‘असंवैधानिक’ व ‘मनमाना’ करार देते हुए कहा कि यह ‘इस्लाम का हिस्सा नहीं’ है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दो के मुकाबले तीन मतों से दिए अपने फैसले में कहा कि तीन तलाक को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है।

न्यायालय ने अगले छह माह के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने मतभेदों को भूलकर इससे संबंधित कानून बनाएं।

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