गया। गया रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद मुख्य आरोपी रॉकी यादव ने शनिवार को गया की अदालत में आत्मसर्मण कर दिया जिसके बाद उसे न्यायालय ने जेल भेज दिया।
चर्चित गया रोडरेज मामले के मुख्य आरोपित व जदयू से निलंबित विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को पटना हाइकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगा दी थी।
इससे पहले गया पुलिस शुक्रवार की रातभर संभावित ठिकानों पर छापेमारी करती रही। रॉकी के पटना एयरपोर्ट आने की खबर पर शनिवार की सुबह गया पुलिस वहां पहुंची पर रॉकी ने पुलिस को गिरफ्तारी वारंट दिखाने को कहा। इस मामले में पुलिस व रॉकी समर्थकों के बीच बहस भी हुई।
रॉकी का कहना था कि उसने अपने वकील के माध्यम से गया से बाहर रहने के कारण कोर्ट में शनिवार को पेश होने का आवेदन दे रखा है। वह कोर्ट में हाजिर होने की जा रहा है, तो उसे गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है। इसके बाद रॉकी पटना एयरपोर्ट से गया के लिए अपनी गाड़ी से रवाना हुआ। उसके पीछे गया पुलिस की गाड़ी भी लगी रही।
एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि रॉकी के पटना आने की सूचना पर पुलिस गिरफ्तार करने गई थी। रॉकी व उसके साथियों ने पुलिस को सहयोग न कर सरकारी काम में बाधा डाला है। इसलिए रॉकी यादव सहित साथ रहे लोगों पर धारा 353 के तहत मामला दर्ज होगा।
सात मई को गया के निकट एसयूवी गाड़ी आवेरटेक करने पर 12 वीं कक्षा के एक छात्र आदित्य सचदेवा की कथित रूप से गोली मार कर हत्या करने के आरोपित रॉकी यादव को पटना हाइकोर्ट ने 19 अक्तूबर को जमानत दी थी।