नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार टापर घोटाले के अभियुक्त बच्चा राय की रिहाई पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को जमानत दे दी थी जिसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
कोर्ट ने बच्चा राय को पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बच्चा राय से 20 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार की याचिका में कहा गया है कि बच्चा राय के जेल के बाहर रहने से ट्रायल प्रभावित हो सकता है।
टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय ही है और इसने बिहार की शिक्षा प्रणाली को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है।
आपको बता दें कि बिहार टॉपर घोटाला सामने आने के बाद एसआईटी ने बच्चा राय के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी, फर्जी कागजात तैयार करने और संपत्ति का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया था। बच्चा राय को बिहार पुलिस ने यूपी के वाराणसी से गिरफ्तार किया था।