जोधपुर। बहुचर्चित कांकाणी हरिण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान के मुलजिम बयान आगामी 25 जनवरी को होंगे। इसके लिए उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए है।
फिल्म अभिनेता सलमान खान पर एक और दो अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी की सरहद पर दो काले हरिणों के शिकार का आरोप लगा था। इस मामले में सलमान खान के अलावा फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे, तब्बू व नीलम भी आरोपी है।
इस मामले में सलमान खान को मुलजिम बयान के लिए 25 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में सलमान खान जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग कर रहे थे।
इस दौरान उन्होंने अपने अन्य साथी कलाकारों के साथ जोधपुर के निकट के गांवों में हरिणों का शिकार किया था। तीन अलग-अलग स्थानों घोड़ा फार्म हाउस, भवाद व कांकाणी क्षेत्र में हरिणों के शिकार किए गए थे।
इन शिकारों का मामला सामने आने पर सलमान खान व अन्य फिल्म स्टारों को वन विभाग ने हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उम्मेद भवन में ठहरे सलमान के कमरे की तलाशी के दौरान एक राइफल व रिवॉल्वर बरामद हुई थी।
बाद में जांच में खुलासा हुआ कि एक ही लाइसेंस पर खरीदे इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि पूरी हो चुकी है। इस कारण सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया।
इधर फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में विचाराधीन एक और मामले में फैसले की घड़ी तय हो गई है।
अवधिपार हथियार रखने और उनसे हरिणों का शिकार करने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) की अदालत में गत 18 साल से विचाराधीन मुकदमे का फैसला 18 जनवरी को सुनाया जाएगा। फैसला सुनने के लिए सलमान खान को खुद कोर्ट में पेश होना होगा।