जोधपुर। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अंतिम बहस को पूरा कर लिया गया है। अब 28 अक्टूबर को आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस शुरू करेंगे।
सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री की अदालत में सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक भवानीसिंह भाटी ने अपनी अंतिम बहस को पूरा किया। कुल सत्रह सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हुई है।
लोक अभियोजक ने कई न्यायिक दृष्टान्त पेश किए जिसमें से एक मामला एसपीएस राठौड़ बनाम सीबीआई का था जिसमें जजमेंट गवाहों को लेकर कहा गया कि क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी होना आवश्यक है।
वहीं लोक अभियोजक ने कहा कि पूनमचंद, छोगाराम, मांगीलाल, शेराराम सभी घटना की ताहिद कर रहे है इसीलिए आरोपी सलमान खान को सख्त सजा दी जाए। वहीं अन्य आरोपी सैफअली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे ने सलमान खान को शिकार के लिए उकसाया व शिकार में सहयोग किया, इसीलिए इनको भी सजा दी जानी आवश्यक है। आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित होता है इसीलिए संदेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, नीलम, सोनाली व सैफ अली खान की ओर से अधिवक्ता केके व्यास व तब्बू की ओर से अधिवक्ता मनीष सिसोदिया, विश्नोई समाज की ओर से अधिवक्ता महिपाल विश्नोई मौजूद रहे। मामले में अब 28 अक्टूबर को बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस शुरू की जाएगी।