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महाराष्ट्र में जारी रहेगा बीफ पर बैन, गोमांस के आयात से रोक हटाई - Sabguru News
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महाराष्ट्र में जारी रहेगा बीफ पर बैन, गोमांस के आयात से रोक हटाई

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महाराष्ट्र में जारी रहेगा बीफ पर बैन, गोमांस के आयात से रोक हटाई
bombay high court : beef ban to continue, ban lifted on consumption and possession of beef
bombay high court : beef ban to continue, ban lifted on consumption and possession of beef
bombay high court : beef ban to continue, ban lifted on consumption and possession of beef

मुंबई। महाराष्ट्र में गोमांस यानी बीफ पर लगा बैन आगे भी जारी रहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज एएस ओक और एससी गुप्ता की पीठ ने मामले पर सुनवाई करने के बाद आदेश जारी करके कहा है कि राज्य सरकार के बीफ बैन के फैसले को कायम रखा जा है, वहीं राज्य के बाहर से गोमांस आयात करने पर लगी रोक को हटाया जा रहा है।

गौरतलब है कि गत वर्ष राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन (संशोधन) एक्ट को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2015 में राज्य में गोमांस पर बैन लगाया था। हालांकि राज्य में 1976 से ही गौहत्या पर रोक है, लेकिन एक्ट में संशोधन कर के राज्य में गोमांस खाने और रखने पर भी बैन लगाया गया था।

नए संशोधन के मुताबिक अगर किसी को गौहत्या का आरोपी पाया जाता है तो उसे पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भरने होंगे। वहीं गोमांस रखने के आरोपी पाए जाने पर 1 साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।

सरकार के इस फैसले से बुचर एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की और हाईकोर्ट में अपील की थी, क्योंकि इससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा था।

बॉम्बे हाईकोर्ट के जज एएस ओक और एससी गुप्ता की पीठ ने मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था और अब महाराष्ट्र में गोमांस यानी बीफ पर लगे बैन को आगे भी जारी रखने का आदेश देते हुए महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के उस सेक्शन को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य के बाहर से गोमांस आयात करने पर भी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान था।