मुंबई। अगर पत्नी पब जाती है तो आप उसकी इस आदत से तंग आकर तलाक नहीं मांग सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि पब जाना क्रूरता नहीं है।
वडाला में रहने वाले एक बिजनसमैन ने अपनी बिजनसवुमन पत्नी से तलाक लेने के लिए अर्जी दी थी। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी पब्स में जाती है और बच्चे को नजरअंदाज करती है। अर्जी में हनीमून पर हुई लड़ाई को भी आधार बनाया गया था।
जस्टिस विजया कापसे थालीरमानी और जस्टिस अनिल मेनन ने सीमा और राहुल शर्मा की 20 साल पुरानी इस शादी को तोड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि राहुल और सीमा 20 साल से अलग रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा, ‘सबूतों से इतना तो पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य का अभाव है लेकिन क्रूरता कहीं नहीं है।
शर्मा की शादी 1994 में हुई थी। 1996 में उन्हें एक बेटा हुआ और 1996 से दोनों अलग रहने लगे। बच्चा पिता के पास रहा। 1999 में राहुल ने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। जो कारण दिए गए थे उनमें सीमा को बदतमीज, जरूरत से ज्यादा बाहर रहने वाली, पब और डिस्को में जाने वाली और अपने बच्चे को नजरअंदाज करने वाली महिला बताया था।
2012 में फैमिली कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद राहुल ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि जहां तक डिस्को और पब जाने की बात है तो बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि जब शादी नहीं हुई थी तब दोनों साथ-साथ डिस्को और पब जाते थे।