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BSP MP Narendra Kashyap gets bail in dowry death case
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बहू के कत्ल में जेल गये बसपा सांसद की जमानत मंजूर

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बहू के कत्ल में जेल गये बसपा सांसद की जमानत मंजूर
BSP MP Narendra Kashyap gets bail in dowry death case
BSP MP Narendra Kashyap gets bail in dowry death case
BSP MP Narendra Kashyap gets bail in dowry death case

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को बहू को मारने के आरोपी बसपा के राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप की जमानत मंजूर कर ली। सांसद नरेन्द्र 7 अप्रेल 2016 से डासना जेल गाजियाबाद में बंद है।

बहू हिमांशी कश्यप को घर में ही मारने के आरोप में सांसद कश्यप के अलावा सास देवेन्द्री, पति सागर कश्यप, ननद सरिता कश्यप, देवर सिद्धार्थ कश्यप जेल में बंद है।

यह आदेश न्यायाधीश बच्चू लाल ने सांसद नरेन्द्र कश्यप की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। सांसद के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व रियाज अश्कर का कहना था कि बहू को मारा नहीं गया बल्कि उसने आत्महत्या की थी।

कहा गया कि मकान के बाथरूम में मृत शरीर पाया गया। बहस यह भी की गयी कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। वकीलों का कहना था कि दहेज में हत्या का केस मनगढ़ंत है।

मालूम हो कि बसपा सांसद की बहू की हत्या कर देने को लेकर थाना कविनगर गाजियाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में सांसद के अलावा उनके घर के सभी सदस्यों को आरोपी बनाया गया था।

पुलिस ने इस घटना की धारा 323, 498-ए, 304 बी व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की तथा सांसद व उसके परिवार के अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लड़की के पिता सपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं।