नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले बजट पेश करने से रोके जाने के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा से पूछा था कि किस कानून के तहत बजट रोका जा सकता है।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता मनोहरलाल शर्मा से पूछा था कि बताइए कि इस मामले में किस कानून का उल्लंघन हुआ है। आप इस बारे में तैयारी कर के आएं और कोर्ट को बताएं।
याचिका में कहा गया था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है।
इस वजह से इस समय बजट पेश करना आचार-संहिता का उल्लंघन होगा। इसे मार्च के बाद पेश किया जाना चाहिए क्योंकि इस बीच पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की जा चुकी है।