इलाहाबाद। बुलंदशहर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर विगत 30 जुलाई को लूटपाट के बाद माँ और बेटी के साथ गैंग रेप की घटना को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस समूचे घटनाक्रम की सुनवाई का निर्णय लिया है।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी बी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए 8 अगस्त को तारीख तय की है।
मालूम हो कि पिछली 30 जुलाई को बुलंदशहर की कोतवाली देहात क्षेत्र में नेशनल हाइवे पर कुछ बदमाशो ने नोएडा से शाहजहांपुर कार से जा रहे एक परिवार को रोका व रुकने पर कार में सवार परिवार को अगवा कर लिया।
बदमाश परिवार को हाइवे से करीब 50 मीटर दूर खेतों में ले गए और परिवार के साथ लूटपाट के बाद मां और बेटी के साथ गैंगरेप किया। करीब डेढ़ घंटे तक इस परिवार के साथ हैवानियत को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलंदशहर में हाईवे पर हुई लूटपाट व् सामूहिक रेप की घटना को गंभीरता से लेते हुए बुलंदशहर के एसएसपी, बैभव कृष्णा समेत तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।
बाद में पुलिस ने इस सिलसिले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके पहले पुलिस इंस्पेक्टर कोतवाली रामसेन सिंह व् कई अन्य पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया जा चुका है।
ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट सरकार की इस प्रथम दृष्ट्या कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। इसलिए कोर्ट ने इस मामले को अतिगंभीर मामला मानकर स्वतः संज्ञान ले लिया है।