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cabinet nod to 60 percent income tax to catch black money holders
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बैंक में आय से अधिक जमा किए तो अब लगेगा तगडा टेक्स!

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बैंक में आय से अधिक जमा किए तो अब लगेगा तगडा टेक्स!
cabinet nod to 60 percent income tax to catch black money holders
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नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद बैंक खातों में बेहिसाब पुराने नोट जमा करने वालों की मुश्किल बढ सकती है। बैंकों में ढाई लाख रुपए से ज्यादा जमा हुई अघोषित धनराशि पर सरकार करीब 60 फीसद इनकम टेक्स लगा सकती है।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री की अगुवाई में गुरुवार शाम को अचानक बुलाई गई विशेष कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। नोटबंदी के बाद आय से जमा ज्यादा जमा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी हो गई है। बैठक में इसके लिए कानून में संशोधन करने पर विचार विमर्श किया गया।

सरकार इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव भी करने जा रही है और बदलाव का बिल संसद के इसी सत्र में लाया जा सकता है।

माना जा रहा है कि बैंकों में जीरो बैलेंस वाले जन-धन खातों में दो सप्ताह के भीतर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा होने की खबरों बाद सरकार ये कदम उठाने जा रही है।

पहले कहा जा रहा था कि इनकम टैक्स विभाग आय से ज्यादा जमा होने पर 200 फीसदी तक जुर्माना लगा सकता है। इनकम टैक्स विभाग बैंक खातों में 8 नवंबर के बाद से ढाई लाख रुपए से ज्यादा जमा होने पर नजर रख रहा है।

ऐसी खबरें आ रही थीं कि बड़े जुर्माने के डर से लोग बैंक अकाउंट में पुराने नोट जमा नहीं कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोग नोट फेंकने या जलाने के बजाए खाते में जमा करें।

कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक स्तर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। परंपरा के अनुसार संसद के सत्र के दौरान किसी भी नीतिगत फैसले की जानकारी सदन के बाहर नहीं दी जाती है। सूत्रों के अनुसार बैंकों में जमा हुई अघोषित राशि पर टैक्स लगाने की इच्छुक है।

सरकार ने 30 सितंबर को समाप्त हुई आय घोषणा स्कीम में काले धन के खुलासे पर 45 फीसद टैक्स लगाया था। नोटबंदी के बाद सरकार की ओर समय-समय पर चेतावनी दी गई कि काल धन दूसरों के खातों में राशि जमा करने पर आयकर विभाग कड़ी कार्रवाई करेंगे।

सरकारी अधिकारी मौजूदा कानून के मुताबिक 30 फीसदी टैक्स के साथ 200 फीसदी जुर्माना लगाने और केस चलाने की बात कर रहे हैं।

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