नई दिल्ली। नियमों को कड़ा करते हुए दूरसंचार नियामक ट्राई ने ‘कॉल ड्राप’ समेत खराब मोबाइल सेवाओं के लिए जुर्माना राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दी है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने कहा कि अगर कंपनियां सेवा गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों को लगातार दो या अधिक तिमाहियों तक पूरा करने में नाकाम रहती हैं तो जुर्माना राशि 2.0 लाख रुपए तक होगी।
नियमों के तहत ट्राई के सेवा गुणवत्ता मानदंडों में ‘कॉल ड्राप’, मोबाइल टावरों की उपलब्धता, कॉल कनेक्शन के लिए लगने वाला समय, नेटवर्क कंजेशन, आवाज की गुणवत्ता तथा नेटवर्क संबंधी मुद्दे शामिल होंगे।
इसके अलावा उपभोक्ता संबंधी मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे जिसमें शिकायतों का निपटान, गलत तरीके से वसूली गयी राशि को लौटाना तथा कॉल सेंटर तक पहुंच आदि शामिल हैं।
मौजूदा नियमों के तहत पहले उल्लंघन में जुर्माना 50,000 रुपए तक है तथा नेटवर्क संबंधी बुणवत्ता मानदंडों के मामले में बार-बार विफलता पर एक लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि उपभोक्ता संबंधी मामलों में जुर्माना 50,000 रुपऐ तक सीमित है।