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कॉल ड्रॉप मामले पर केंद्र को नोटिस, सुनवाई 10 मार्च को - Sabguru News
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कॉल ड्रॉप मामले पर केंद्र को नोटिस, सुनवाई 10 मार्च को

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कॉल ड्रॉप मामले पर केंद्र को नोटिस, सुनवाई 10 मार्च को
Call drop : supreme court issues notice to telecom regulatory, central government
Call drop : supreme court issues notice to telecom regulatory, central government
Call drop : supreme court issues notice to telecom regulatory, central government

नई दि‍ल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में टेलि‍कॉम कंपनि‍यों को अंतरि‍म राहत देने से इनकार करते हुए कहा है कि‍ इस मामले पर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। कॉल ड्रॉप मामले को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

सुप्रीमकोर्ट ने ऑपेरटर्स की ओर से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति तो जताई है, लेकिन ऑपरेटर्स को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हैं।

सुप्रीमकोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में ट्राई की नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही, टेलिकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप की समस्या का जल्द समाधान निकालने का भी आदेश दिया।

जानकारी हो कि इससे पहले कॉल ड्रॉप मामले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्राई के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को ट्राई के मुताबिक उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का आदेश भी दिया था।

ट्राई की ओर से गत वर्ष अक्टूबर में जारी किए गए आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा जारी रखने के फैसले को उच्चत्तम न्यायालय में चुनौती दी गई है। ट्राई ने अपने आदेश में कंपनियों को एक रुपए प्रति कॉल ड्रॉप का जुर्माना देने का आदेश जारी किया है।

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