नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार से छात्रों की भूख हड़ताल समाप्त कराने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि छात्रों की याचिका पर तभी सुनवाई होगी जब वह 27 अप्रेल से जारी विरोध खत्म करेंगे।
उच्च न्यायालय शुक्रवार को कन्हैया कुमार और सात अन्य छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। छात्रों ने याचिका में विश्वविद्यालय की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी है। न्यायालय ने कहा है कि वह इस मामले पर तभी सुनवाई करेगा जब छात्र अपना विरोध बंद करेंगे।
जेएनयू परिसर में 9 फरवरी को आयोजित विवादास्पद कार्यक्रम पर विश्वविद्याल की जांच रिपोर्ट और इसके लिए छात्रों को दी गई सजा के खिलाफ छात्र 27 अप्रेल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।