उदयपुर। पुलिस एवं पटेल-पाटीदार आंदोलन के मुखिया हार्दिक पटेल के बीच एक बार फिर आमना-सामना हो गया है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी दी है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जिस घर में रह रहे हैं वहां से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, हार्दिक का कहना है कि हाईकोर्ट ने उनके गुजरात जाने पर रोक लगाई है। गुजरात के अलावा वह परे देश में कहीं भी आ-जा सकते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर गुजरात बदर होने के बाद रविवार को पटेल-पाटीदार आंदोलन के मुखिया हार्दिक पटेल उदयपुर आ गए थे और यहां मावली के पूर्व विधायक एवं डांगी समाज के प्रदेश स्तरीय नेता पुष्कर डांगी के घर रह रहे हैं।
इधर, हार्दिक पटेल की गतिविधियों से चिंतित स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के आदेशों को देखा। जिसके बाद बुधवार दोपहर पुलिस महानिरीक्षक आनंद श्रीवास्तव ने हार्दिक पटेल को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश दिए।
जिस पर डिप्टी भगवतसिंह के साथ हार्दिक पटेल आईजी के समक्ष पेश हुए। आईजी ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा हार्दिक को स्पष्ट किया कि वे बिना पुलिस की अनुमति के घर के बाहर नहीं निकल सकते। कुछ देर तक आईजी से बात करने के बाद हार्दिक पटेल पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र प्रसाद गोयल से मिले।
पुलिस अधीक्षक गोयल ने हार्दिक पटेल से कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि वह अपने घर से बाहर नहीं जा सकते और ऐसा करने से पहले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से स्वीकृति लेना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी।
जबकि, हार्दिक पटेल ने पुलिस अधीक्षक को इस तरह के आदेश की जानकारी से इंकार कर दिया। बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय ने केवल गुजरात में जाने पर रोक लगा रखी है। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि वे इस बारे में अपने अधिवक्ता से राय लेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे।