चंडीगढ़। चंडीगढ़ की एक अदालत ने एक मनोरंजन चैनल पर प्रसारित होने वाले सत्यमेव जयते कार्यक्रम में समलैंगिकों और किन्नरों के अधिकारों को लेकर चर्चा करने उन्हें नोटिस जारी कर 19 दिसम्बर को अपना पक्ष रखने को कहा है।…
वकील मंदीप कौर की इस सम्बंध में दाखिल की गई याचिका को स्वीकार करते हुए सिविल जज जसविंदर सिंह ने शुक्रवार को आमिर खान को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तिथि पर जबाव दायर करने का निर्देश दिया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि आमिर ने अपने सत्यमेव जयते कार्यक्रम में किन्नरों और समलैंगिकाें के अधिकारों को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत चर्चा की थी जिस पर सुप्रीमकोर्ट पहले ही अपना फैसला दे चुका है। उन्होंने समलैंगिकों के अधिकारों के लिए इस धारा में संशोधन के पक्ष में जनता से वोट करने को भी कहा था।
उल्लेखनीय है कि धारा 377 में समलैंगिकता को गैर कानूनी करार दिया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आमिर खान ने कार्यक्रम में सुप्रीमकोर्ट के फै सले के खिलाफ जाने तथा समलैंगिकता को प्रोत्साहित करने की भी जुर्रत की है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने आमिर को उसके इस कार्यक्रम में कही गई बातों को लेकर नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर बिना शर्त माफी मागने की भी मांग की थी लेकिन उन्हें इसका कोई जबाव नहीं मिला।