रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत से जुड़े बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड के आरोपी विनोद वर्मा को गुरुवार को रायपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। पुलिस 60 दिन के भीतर चालान पेश नहीं कर पाई और इसी आधार पर वर्मा को जमानत दे दी गई।
पत्रकार विनोद वर्मा के वकील फैजल रिजवी के कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश शांतनु देशलहरा ने पुलिस के 60 दिनों में चालान पेश न कर पाने के आधार पर जमानत दी है।
वर्मा पिछले दो महीने से रायपुर की जेल में बंद थे। न्यायालय ने उन्हें तीन जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था।
मंत्री मूणत ने 27 अक्टूबर को विनोद वर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन दोनों ने मिलकर कथित सीडी सोशल मीडिया और लोगों के बीच बांटी और उनके एक करीबी सहयोगी को धमकाकर फिरौती मांगी।
पुलिस ने अगले ही दिन 28 अक्टूबर को गाजियाबाद स्थित घर से वर्मा को गिरफ्तार किया था। उनके कमरे से लगभग 500 सीडी, पेन ड्राइन, लैपटॉप व अन्य सामान बरामद किए गए थे।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सीडी व इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से काराने की सिफारिश की। इसके बाद पुलिस ने यह मामला सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।