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छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को 3 साल का कारावास - Sabguru News
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छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को 3 साल का कारावास

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छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को 3 साल का कारावास
chhattisgarh : teacher gets 3 years imprisonment for sexually harassing a girl student
chhattisgarh : teacher gets 3 years imprisonment for sexually harassing a girl student
chhattisgarh : teacher gets 3 years imprisonment for sexually harassing a girl student

रायपुर। छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले होलीक्रॉस स्कूल कांपा के शिक्षक को अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर प्राचार्य को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा दी है। आरोपियों को 9 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

स्कूलों में छात्राओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न का यह एक विशेष प्रकरण है जिसमें अश्लील इशारा करने और अश्लील टिप्पणी करने के मामले में शिक्षक को सजा हुई है। इस केस में आरोपी शिक्षक को बचाने वाले प्राचार्य को भी अदालत ने एक साल की सजा दी है।

अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना 24 अक्टूबर 2013 को उस समय हुई जब पीड़िता क्लास खत्म होने के बाद बस्ता बांध रही थी। इसी दौरान आरोपी शिक्षक सरोज साहू ने अश्लील इशारा करते हुए मुस्कुराया। इस बात से छात्रा को खराब लगा। उन्होंने घर जाकर तुरंत अपने पालक को घटना की जानकारी दी।

पालकों ने तत्काल स्कूल जाकर प्राचार्य ऑस्टन रॉड्रिक्स से शिकायत की। लेकिन प्राचार्य ने इस शिकायत को अनदेखा करते हुए शिक्षक की पैरवी की। स्कूल प्रबंधन ने मामले की जांच की। परंतु कोई कार्रवाई नहीं की।

प्राचार्य के असहयोगात्मक रवैये से दुखी पालक ने थाना पंडरी में शिक्षक के खिलाफ धारा 354 भादंस के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया। पीड़िता के पिता राज्य शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं।

पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए धारा 509 जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में चला। जहां अपर लोक अभियोजक सुनीता तोमर के आवेदन पर प्राचार्य ऑस्टन रॉड्रिक्स को सहआरोपी बनाया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान ही दोनों ही अभियुक्तों ने जमानत ले ली थी। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शिक्षक सरोज साहू को धारा 354 में 3 साल 1000 रु, धारा 354 (क)(2) में 3 साल 1000 रु., धारा 509 में 3 साल 1000 रु. और लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में तीन साल एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

होलीक्रॉस स्कूल कांपा के प्राचार्य ऑस्टन रॉड्रिक्स को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 21(2) में एक साल कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की राशि 9 हजार रुपए को पीड़िता को क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया है।