लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का मूल वेतन 40 हजार रुपये प्रतिमाह होगा। पहले यह 12 हजार रुपये प्रतिमाह था। इस फैसले को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
प्रदेश में मुख्यमंत्री का वेतन वर्ष 1981 के बाद बढ़ाया गया है। उप मंत्रियों और राज्यमंत्रियों का मूल वेतन भी 1200 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
इस मंजूरी के बाद कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी 1 लाख 29 हजार हो जाएगी, जबकि सीएम की सैलरी 1 लाख 41 हजार हो जाएगी।
इसमें अन्य भत्ते में बेसिक सैलरी 40 हजार रुपए, निर्वाचन भत्ता 30 हजार, दैनिक भत्ता 800 रुपए डेली के हिसाब से 24 हजार रुपए प्रति महीना, मेडिकल अलाउंस के लिए 20 हजार रुपए, सदस्यों के प्रतिनिधि के लिए 15 हजार रुपए महीना तय किया हैं। वहीं, राज्यमंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की सैलरी 1 लाख 24 हजार हो जाएगी।
प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास बंगले बरकरार रखने के लिए एक नई नियमावली बनाने का फैसला किया है। इस नियमावली को 22 अगस्त से आने वाले विधानसभा के सत्र में मंजूर कराया जाएगा।
बुधवार को नियमावली बनाने के फैसले को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने के आदेश के मद्देनजर लाया जा रहा है।