बीजिंग। चीन के दक्षिणी गुआंगजी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र की एक अदालत ने तीन बाघों को खरीदने और उसे खाने के आरोप में एक व्यक्ति को मिली 13 साल जेल की सजा को बरकरार रखा है।
मीडिया रिपोर्टों में किंझू सिटी इंटरमीडियट पीपुल्स कोर्ट के हवाले से कहा कि जू उपनाम के व्यक्ति ने गुआंगजी की राजधानी नैनिंग स्थित अपने होटल में 14 लोगों को एक बाघ के टुकड़ों में बंटे शव को लाने का आदेश दिया था। इसके बाद उसने अपने दोस्तों को बाघ का मांस खाने की दावत दी।
जांच में खुलासा हुआ कि गुआंगडोंग प्रांत के लिझू शहर स्थित लॉन्गमेन कस्बे में बिजली के झटके से बाघ की मौत हुई थी और इस दौरान सू वहीं था। 21 अप्रेल तथा 20 मई, 2013 को दो अन्य बाघों को भी इसी तरीके से मारा गया था, जिसके बाद घटनास्थल से सू ने बाघ का मांस, हडि्डयां, आंतरिक अंगों तथा रक्त खरीदे थे।