लाहौर। पाकिस्तान के कम से कम 50 मौलवियों ने ट्रांसजेंडर्स के पक्ष में एक फतवा जारी किया है। इस फतवे में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर शादियां कानूनन जायज हैं।
तंजीम इत्तेहाद-ए-उम्मत से जुड़े इन मौलवियों ने रविवार को जारी फतवे में कहा है कि पुरुष होने की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति महिला होने की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर से शादी कर सकते हैं।
इसी तरह महिला होने की निशानी रखने वाली ट्रांसजेंडर पुरुष होने की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति से शादी कर सकती है। हालांकि इस फतवे में यह भी कहा गया है कि दोनों लिंगों की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर किसी से भी शादी नहीं कर सकते।
फतवा जारी करने वाले 50 से अधिक धर्मगुरूओं ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से दूर रखने को गैरकानूनी करार दिया और कहा कि जो मां-बाप अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को संपत्ति से महरूम करते हैं वे खुदा के खौफ को दावत देते हैं।
मौलवियों ने सरकार से आहवान किया है कि ऐसे मां-बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस फतवे में ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक स्तर पर सम्मान दिए जाने की भी पैरवी की गई है। इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपमानित करना और उनका मजाक उड़ाना हराम है।
धर्मगुरूओं ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों की मौत होने पर उनकी अंत्येष्टि उन्हीं रस्मों के साथ पूरी की जाएगी, जो दूसरे मुस्लिम पुरुष या महिला की मौत पर अदा की जाती हैं।