नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कोयला घोटाले मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप तय किया है।
विकास मेटल्स एंड पॉवर लिमिटेड (वीएमपीएल) को पश्चिम बंगाल के मोइरा तथा मधुजोर कोयला ब्लाकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है।
एचसी गुप्ता और वीएमपीएल के अलावा कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा, कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक (सीए-एक) के सी.सामरिया पनी के प्रबंध निदेशक विकास पटनी तथा उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और आईपीसी की धारा 120 बी, 409 (सरकारी अधिकारी द्वारा विश्वास के हनन) 420 (धोखाधड़ी) और पीसी कानून की धारा 13(1)(सी) और 13(1)(डी) के तहत सभी पर आरोप तया किए गए हैं।
सीबीआई के पास ये मामला सितंबर, 2012 में आया जब इस पर एफआईआर दर्ज की गई जिसके बाद एचसी गुप्ता समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया।