नई दिल्ली। बहुचर्चित कोयला घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) के निदेशक रुंगटा ब्रदर्स को चार साल की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आर एस रुंगटा और आर सी रुंगटा पर पांच-पांच लाख रुपये तथा जेआईपीएल पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने 28 मार्च को रुंगटा ब्रदर्स को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। उन्हें गलत दस्तावेजों से कोल ब्लॉक हासिल करने और धोखाधघ्ी, आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में उन्हें दोषी पाया गया था।दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश रचने), धारा 420 (धोखाधड़ी),धारा 467 (सुरक्षा में जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से साजिश रचना), धारा 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल) के तहत आरोपी बनाया है।