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collecters take action against overpricing of comodity goods
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एमआरपी से ज्यादा पैसा लेने पर करें यहां शिकायत, अब होगी कार्यवाही

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एमआरपी से ज्यादा पैसा लेने पर करें यहां शिकायत, अब होगी कार्यवाही
pricing more than mrp is illegal
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सबगुरु न्यूज-नई दिल्ली/जयपुर/सिरोही। भारत में कहीं भी कोई भी दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, ढाबा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत संपूर्ण भारत में कोई भी विक्रेता रीटेल किसी भी उपभोक्ता से एमआरपी से ज्यादा दाम की वसूली नहीं कर सकता है।

ऐसा करने पर शिकायत होने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामला मंत्रालय के लीगल मेट्रोलाॅजी विभाग की ओर से दिसम्बर में जारी आदेश के बाद राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य के सभी जिला कलक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ विधिसंगत कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
-कानून का उल्लंघन है
एक ही शहर, जिला, राज्य में उत्पादकों एवं आयातकों द्वारा एक ही प्री पैकेज्ड कमोडिटी का अलग-अलग जगह अलग-अलग एमआरपी पर विक्रय किया जा रहा है। यह कानूनी रूप से अवैध है। ऐसा करना लीगल मेट्रोलाॅजी पैकेज्ड कमोडिटी नियम, 2011 और लीगल मेट्रोलाॅजी एक्ट 2009 का उल्लंघन हैं। आदेश में बताया गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के 1 फरवरी, 2016 के निर्णय अनुसार एक ही  स्थान, राज्य या जिले में द्वैध या दोहरी एमआरपी नहीं हो सकती है।
-दिल्ली में स्टे को करवाया वेकेट
जब एक ही गांव, कस्बा, जिला व राज्य में प्री पेकेज्ड कमोडिटी पर अंकित एमआरपी को अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग दाम लिए जाने का निर्णय केन्द्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ने अवैधानिक घोषित किया था तो दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट आदि कारोबारी हाईकोर्ट में चले गए। इस निर्णय पर उन्हें वहां से स्टे मिल गया। ऐसे में यह नियम लागू करवाने में देरी हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इस स्टे को वेकेट करने के बाद दिल्ली समेत संपूर्ण देश में अब कोई भी विक्रेता किसी भी उपभोक्ता से एमआरपी से ज्यादा दाम नहीं ले सकेगा।
-पर्यटन राज्य राजस्थान में है बडी समस्या
राजस्थान में यह समस्या हर गली, हाईवे और होटलों में है। खासकर पर्यटक स्थलों पर तो विशेष रूप से पर्यटक और उपभोक्ता एमआरपी से ज्यादा दाम वसूली किए जाने से परेशान थे। अब राज्य में कहीं भी कोई विक्रेता ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। पीडित उपभोक्ता जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष, जो कि जिला कलक्टर्स हैं, से लिखित शिकायत दर्ज करके इस तरह के विक्रेताओं पर कार्रवाई करवा सकता है।

कलक्टर्स लोगों को इस समस्या से मुक्ति दिलवाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के तहत गांव शहर की उचित मूल्य की दुकानों पर परिषद के सचिव डीएसओ के माध्यम से पेम्फलेटें बटवा कर एक शिकायत केन्द्र या शिकायत नम्बर जारी करने की जनहितकारी पहल भी कर सकते हैं। जिससे राज्य के करोडों उपभोक्ताओं का शोषण रुक सकेगा।
-इनका कहना है…
उपभोक्ता मामलात मंत्रालय का ऐसा निर्देश आ गया है। एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने पर कार्रवाई करने के निर्देश हैं।
अभिमन्युकुमार
जिला कलक्टर, सिरोही।