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बुलंदशहर गैंगरेप मामले में मीडिया को आजम खान के बयान का फुटेज देने का आदेश

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बुलंदशहर गैंगरेप मामले में मीडिया को आजम खान के बयान का फुटेज देने का आदेश
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नई दिल्ली। बुलंदशहर में मां-बेटी से गैंगरेप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मंत्री आजम खान से नाराजगी जताते हुए कहा है कि वह 17 नवंबर तक अपना जवाब कोर्ट में पेश करें।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया संगठनों को निर्देश दिया है कि वे आजम खान के बुलंदशहर गैंगरेप मामले पर बयान या प्रेस कांफ्रेंस के फुटेज मुहैया कराएं। इससे पहले सुनवाई के दौरान यूपी के मंत्री आजम खान या उनके किसी प्रतिनिधि के उपस्थित न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई।

कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपनी तरफ से एक वकील पेश करना चाहिए था। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि आजम खान को नोटिस और याचिका की प्रति दें। आजम खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया था।

गैंगरेप पीड़ित की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सुनवाई यूपी से बाहर कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही मांग की गई थी कि मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो।

अदालत ने बुलंदशहर गैंगरेप पर आजम खान के बयान पर संज्ञान लिया था औऱ उन्हें और यूपी सरकार, दोनों को नोटिस दिया था। आजम खान ने बयान दिया था कि यह घटना राजनीतिक साजिश थी।

इसपर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए उन्हें फटकार लगाई थी और कहा था कि क्या प्रशासन या सरकार में अहम पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसे बयान कैसे दे सकता है कि गैंगरेप राजनीतिक साजिश के कारण हुआ।