जगदलपुर। खरीदने के एक सप्ताह बाद मोबाइल खराब होने तथा नौ महीने बाद भी नया मोबाइल देने या राशि नहीं लौटाने को लेकर उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल विक्रेता को 30 दिवस में नया मोबाइल देने अथवा राशि लौटाने आदेशित किया है।
ऐसा नहीं किया गया तो नौ प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। बताया गया कि आकाश नगर निवासी राजेश जॉन ने अपनी बेटी तानिया जॉन के नाम पर 26 जुलाई 2015 को शिवम मोबाइल से 15 हजार 200 रूपए में माइक्रोमैक्स मोबाइल सेट खरीदा था, लेकिन एक सप्ताह बाद मोबाइल हेंग होकर बंद हो गया।
उसे मरम्मत के लिए दुकान में छोड़ा गया था, परन्तु तीन महीने बाद भी क्रेता का न तो मोबाइल बना कर दिया गया न ही उसी रेंज का दूसरा सेट दिया गया, इस बात से व्यथित क्रेता ने 21 जनवरी 2016 को उपभोक्ता फोरम के मामला प्रस्तुत किया था।
उक्त प्रकरण का निर्णय आया पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि बेंच ने आदेशित किया है कि मोबाइल विके्रता 30 दिनों के भीतर के्रता को 15 हजार 200 रूपए का दूसरा मोबाइल दे अथवा राशि लौटाए इस प्रकरण के चलते क्रेता मानसिक रूप से भी प्रताडि़त हुआ है। इसलिए वह दो हजार रूपए क्षतिपूर्ति राशि लेने का हकदार है, वहीं 15 सौ रूपए परिवादी खर्च भी प्राप्त करेगा।
फोरम के अध्यक्ष जीएस कुंजाम, सदस्य मीना साहू व छबिलेश्वर जोशी ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अगर 30 दिवस में मोबाइल या राशि लौटाया नहीं गया तो विकेता को नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा