नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल ग़ांधी के खिलाफ दायर अपराधी की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी रखा है।
राहुल गांधी पर भिवंडी में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को कथित रूप से जिम्मेदार ठहराने के मामले में उनके खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में मजिस्ट्रेट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी और संघ कार्यकर्ता से 4 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है।
राहुल गांधी ने अपने खिलाफ जारी समन और कार्रवाई को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वकील इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि राहुल अपने कथित बयान के लिए अफ़सोस जताकर इस मामले को रफा-दफा कर सकते है।
सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के थाने में दर्ज केस की सुनवाई पर पहले ही स्टे लगा चुकी है। अब इस स्टे को आगे बढ़ा दिया गया है। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने 6 मार्च को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था की संघ ने महात्मा गांधी को मारा है।