नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता मामलों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकायों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन में मोटे तौर पर निष्पक्ष व्यापार प्रक्रियाओं के लिए स्व-नियामक कोड विकसित करना और लागू करना, उद्योग निकायों में उपभोक्ता मामलों के प्रभाग/वर्टिकल की स्थापना, अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का समर्थन करना और नकली, झूठे और घटिया उत्पादों एवं सेवाओं की रोकथाम और उद्योग के सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक मानकों को अपनाने को शामिल किया गया है।
मंगलवार को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार उद्योग द्वारा उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण गतिविधियों के लिए सीएसआर निधियों को निर्धारित करना, शिकायतें दूर करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइनों के साथ भागीदारी करना, संयुक्त उपभोक्ता जागरूकता, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत जैसे काम किए जाएंगे। एक संयुक्त कार्य दल कार्यसूची को लागू करने के कार्य पर निगरानी रखेगा।
इस समझौते ज्ञापन पर उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा आयोजित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस समारोहों के दौरान केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर रामविलास पासवान ने नैतिक व्यापार आचरण के एक स्व नियामक कोड को भी जारी किया।
पासवान ने वर्ष 2016 को उपभोक्ता संरक्षण के लिए ऐतिहासिक होने की संज्ञा दी क्योंकि सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पुनः सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015, पहले ही संसद में पेश किया जा चुका है जिसमें अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए मौजूदा बाधाओं को दूर करने का प्रावधान है।
अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भी प्रस्तावना की गई है। उन्होंने कहा कि अभी हाल में पारित बीआईएस विधेयक उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे उत्पादों और सेवाओं में गुणवत्ता आश्वासन की संस्कृति की शुरूआत होगी।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को संतुष्ट किए बिना कोई व्यापार टिकाऊ नहीं हो सकता। सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के महत्व को अनुभव करते हुए तथा उपभोक्ताओं के हितों के साथ-साथ उद्योग के हितों का भी ध्यान रखते हुए उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता शिकायतों को दूर करने, उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण बढ़ाने तथा भ्रामक विज्ञापनों और नकली उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करने जैसे क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के समर्थन में सरकार और उद्योग की भागीदारी शुरू की है। विश्व उपभोक्ता दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन के हितधारकों के समर्थन को और मजबूत करने के लिए मनाया जाता है।