नई दिल्ली। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव और भ्रष्टाचार के आरोपी राजेंद्र कुमार को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी है।
अदालत ने मंगलवार को राजेंद्र कुमार को जांच में सहयोग करने की हिदायत देते हुए कहा है कि वह गवाहों को परेशान व सबूतों से छेड़छाड़ न करें। अदालत ने उन्हें सीबीआई को बताए बगैर देश से बाहर न जाने के भी निर्देश दिए हैं।
दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार के वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी जाए। जांच एजेंसी को अब मामले में कोई बरामदगी नहीं करनी है। ऐसे में उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
राजेंद्र कुमार को 4 जुलाई को सीबीआई ने गिरफ़्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2006-2014 के दौरान दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभाग में तैनात रहते गलत तरीके से अपनी ही बनाई कुछ कंपनियों को ठेके दिए जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ठेकों की कुल कीमत करीब 50 करोड़ है।