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मनिंदर पंढेर व सुरेंद्र कोली रेप और हत्या के दोषी करार - Sabguru News
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मनिंदर पंढेर व सुरेंद्र कोली रेप और हत्या के दोषी करार

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मनिंदर पंढेर व सुरेंद्र कोली रेप और हत्या के दोषी करार
court holds Maninder Pandher and Surendra Koli guilty in rap and murder case of housemaid anjali
court holds Maninder Pandher and Surendra Koli guilty in rap and murder case of housemaid anjali
court holds Maninder Pandher and Surendra Koli guilty in rap and murder case of housemaid anjali

गाजियाबाद। सीबीआई की एक अदालत ने गुरुवार को साल 2006 में घरेलू नौकरानी अंजलि के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में व्यापारी मनिंदर सिह पंढेंर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके तिवारी ने कहा कि दोनों इस अपराध में संलिप्त थे, इसलिए दोनों को सजा मिलनी चाहिए।

अभियोजन पक्ष के वकील जेपी शर्मा ने कहा कि न्यायालय निठारी कांड के इस नौवें मामले में शुक्रवार को सजा सुनाएगा। यह तीसरा मामला है जिसमें पंढेंर को दोषी ठहराया गया है। इससे पहले दो मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

शर्मा ने कहा कि इससे पहले कोली को आठ मामलों में दोषी करार ठहराया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है। 19 मामलों में से 16 मामलों में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और अब तक नौ मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।

अंजलि (25) के परिजनों ने 12 अक्टूबर 2006 को उसके घर वापस नहीं लौटने के बाद उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस द्वारा 29 दिसम्बर 2016 को कोली को गिरफ्तार करने के बाद नोएडा स्थित पंधेर के घर के पीछे से नर कंकाल और हड्डिया बरामद की गई थीं।

एक नर कंकाल का डीएनए नमूना अंजलि की मां और भाई से मिला था। लापता होने के समय अंजलि ने जो कपड़े पहने थे, परिजनों ने उसकी भी पहचान की थी।